जामताड़ा। नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त जामताड़ा रवि आनंद ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।आदेश के अनुसार मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग–ख) एवं जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत स्थापित सभी मतदान केंद्र भवनों को उपस्कर सहित तथा उनसे जुड़े संपूर्ण परिसर को दिनांक 22 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। यह अधिग्रहण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 एवं झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी संबंधित मतदान केंद्र भवन प्रबंधक अपने-अपने भवनों के कमरों की चाबियों के साथ अपने कर्मियों को निर्धारित तिथि को मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रखें। ताकि मतदान से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जा सकें और किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र की मजबूती का आधार है, इसलिए सभी लोग निर्धारित नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण मतदान में सहभागिता रहेगी।
नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान केंद्र भवनों का अधिग्रहण, 22–23 फरवरी तक रहेगा प्रभावी
